बेतिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया।

बेतिया जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने  कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया।

पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरी सख्ती के साथ मास्क पहनने और 02 गज की दूरी सहित अन्य कोविड-19 प्रोटोकाॅल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस हेतु सड़कों पर लगातार जांच अभियान चलाया जाए और मास्क नहीं पहनने और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए, निर्धारित जुर्माना लगाया जाए। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में अनुमान्य नहीं होगा। यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक, अवर प्रवर्तन पदाधिकारी को दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही वाहनों में मास्क आदि की जांच हेतु अभियान चलाने, बस स्टैंण्ड में कोरोना से बचने हेतु सुरक्षात्मक उपाय का माईकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं। उन राज्यों से जिले के लोगों के वापस आने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की जाए। क्वारंटाइन सेंटर में सभी व्यवस्थाएं अपडेट रखी जाए। जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले हैं, वहां केटेंनमेंट जोन बनाकर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम की जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों एवं उनके सम्पर्क में आने वाले लोगों पर नजर रखें तथा हर हाल में उनकी जांच कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण का काम तेजी से कराएं। सेकेंड डोज के टीकाकरण के लिए भी लोगों को अलर्ट करते रहें। अधिक से अधिक टीकाकरण होने से कोरोना संक्रमण का असर कम से कम होगा। साथ ही सभी फ्रंट लाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर जो कार्य में लगे हैं उन सभी की टेस्टिंग कराई जाए और उनके संपर्क में आने वाले उनके परिजनों आदि की भी जांच कराई जाए।

उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक स्थल, शाॅपिंग माॅल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रक्रियाओं का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में जीएमसीएच सहित जिले के सभी सरकारी एवं चयनित गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी व्यवस्थाएं अपडेट रखी जाए ताकि विषम परिस्थिति में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

जिलाधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के आलोक में दिनांक-05.04.2021 से अप्रैल माह के अंत तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजनों पर रोक लगाई गई है। उक्त रोक विवाह, श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर लागू नहीं है। श्राद्ध में अधिकतम 50 एवं विवाह में अधिकतम 250 व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही श्राद्ध एवं विवाह में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का शत-प्रतिशत अनुपालन भी सुनिश्चित कराई जाए।

उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थलों यथा-फूड, कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही दिनांक-05.04.2021 से खुलने वाले स्कूल, काॅलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब दिनांक-11.04.2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल/काॅलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए कर सकेंगे। इसका सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी सूरत में स्कूल, काॅलेज एवं कोचिंग क्लासेज संचालित नहीं हो।

जिलाधिकारी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रति सभी सजग रहें, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। सभी लोग मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, आपस में 02 गज की दूरी बनाकर रखें एवं समय-समय पर हाथ को सैनेटाइजर अथवा साबुन से अच्छे तरीके से साफ करते रहें। सावधानी ही सुरक्षा है